गांजा को कब्जे में रखने और परिवहन करने वाले 04 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास

 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 06/18 थाना भालूमाड़ा का अपराध क्र. 151/18 के आरोपीगण दयाराम पटैल पिता हीरालाल पटैल उम्र 34 वर्ष निवासी करोदिया टोला थाना देवलोद जिला शहडोल, अमित पटैल पिता दयाशंकर पटैल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गुंवारी थाना चोरहट जिला सीधी म.प्र., रविकांत उर्फ रवि पिता ओमप्रकाश पटैल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम करोंदिया टोला थाना देवलोद जिला शहडोल म.प्र., प्यारेलाल साहू पिता दद्दी साहू उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डबरौहा पपोंद जिला शहडोल म.प्र. को एनडीपीएस की धारा 20 का दोषी पाते हुए चारों आरोपीगणों को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास और 20-20 हजार रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। राज्य की ओर प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई है। मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पुलिस चौकी फुनगा में पदस्थ उप.निरी. एच.एल. शुक्ला को 07 अप्रैल 2018 को मुखबिर से सूचना मिली कि अनूपपुर तरफ से कोतमा की ओर इंडिगों कार में रखकर गांजा बिक्री हेतु लेकर आ रहे है, चौकी फुनगा द्वारा उक्त सूचना के पश्चात् रेड कार्यवाही हेतु सब तैयारी करके ए.एस.आई. मंगला दुबे, प्र.आर. अरविंद राय, चालक बृजेश सिंह सहित अन्य पुलिस स्टाफ चौकी के सामने अनूपपुर कोतमा रोड पर पहुंचकर नाकाबंदी की कुछ समय पश्चात अनूपपुर तरफ से इंडिगों कार बिना नंबर प्लेट की आई जिसे रूकवाया गया उसी समय 01 व्यक्ति भाग गया तथा 01 व्यक्ति उक्त वाहन में मिला जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम अमित पटैल बताया तथा भागने वाले का नाम दयाराम पटैल बताया जिसे पीछा करके बाद में पकड़ लिया गया मौके में उप.निरी. एस.एल शुक्ला के निर्देशन में समस्त कार्यवाही की गई तलाशी में इंडिगो कार के पीछे डिक्की में गांजा पाया गया साथ ही नोटो की गड्डी भी पायी गई। गांजा तौलने पर 05 किलोग्राम था। जिसे आरोपीगणों के कब्जे से गांजा और नकदी रकम 02 लाख 12 हजार रूपये और 02 नग मोबाइल, इंडिगो कार जब्त किया गया आरोपीगणों को मौके से गिरफ्तार कर वापिस थाना लाया गया। विवेचना में आरोपी दयाराम से पूछताछ करने पर दयाराम ने बताया कि 01 क्विंटल गांजा रविकांत पटैल को 01 लाख 50 हजार रूपये में ग्राम करोंदिया में दिया और 01 क्विंटल गांजा प्यारेलाल को 01 लाख 50 हजार रूपये में ग्राम डबरौहा में बेचा हैं आरोपी के द्वारा उक्त बात बताने पर पुलिस स्टाफ रविकांत पटैल के घर करोंदिया से दस्तयाब किया तथा संदेही प्यारेलाल साहू को डबरौहा से दस्तयाब किया गया प्रकरण की आगामी विवेचना उप.निरी. सी.एल. विश्वकर्मा द्वारा किया गया संपूर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।