कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने भारतीय/राज्य प्रशासन सेवा संवर्ग के अधिकारियों के मध्य पूर्व में प्रसारित समस्त कार्य विभाजन आदेश निरस्त करते हुए प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से नये सीरे से कार्य विभाजन आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर श्री हर्ष सिंह जिला पंचायत द्वारा प्रयोग में की जाने वाली समस्त शक्तियो का प्रयोग करेगे एवं कर्तव्यो के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगे। साथ ही जिला पंचायत श्योपुर की शक्तियो का प्रयोग करते हुए नस्तियो का अंतिम निराकरण करेगे तथा जिन नस्तियों में वैधानिक तौर पर कलेक्टर के आदेश या अनुमोदन की आवश्यकता है। नीतिगत या अन्य महत्वपूर्ण मामले जो कलेक्टर के संज्ञान में लाना आवश्यक है। यह नस्तियां भी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। इसी प्रकार समस्त पदेन उत्तरदायित्व भी उनको सौपे गये है।
इसके अलावा जिले की विकास शाखा के प्रभारी रहेगे। उद्यानिकी, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, डेयरी, मत्स्यपालन, खादी एवं ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, अन्त्यवासायी, मप्र आजीविका मिशन, जन अभियान परिषद, श्रम विभाग, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति योजना, कोशल उन्नयन एवं तकनीकि शिक्षा, शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा केन्द्र, डाईट श्योपुर, परख कार्यक्रम, सामाजिक न्याय, लोक कल्याण शिविर, विशेष शिविर, कृषि महोत्सव, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम प्रभारी/जनवाणी, अशासकीय संस्था, एनजीओ, जिला स्तर पर विभिन्न वीआईपी, विभिन्न विभागो के विभाग प्रमुख/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाने वाली बैठक की जानकारी, कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी प्रकार अक्षय उर्जा, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति, आपकी सरकार आपके द्वार के नोडल अधिकारी, जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति, लोक सेवा प्रबंधन, महिला उत्पीडन, ई-गर्वेनस सोसायटी, ग्राम स्वराज अभियान, समग्र प्रोग्राम प्रभारी, स्वीप एण्ड सेन्स से संबंधित समस्त कार्य, केवल डिजीटलीकरण, जिले के प्रभारी सचिवो की व्यवस्था, परियोजना अधिकारी एकीकृत आदिवासी विकास कराहल एवं सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, श्योपुर के प्रभारी अधिकारी एव आहरण-संवितरण अधिकारी का दायित्व भी सौपा गया है।
अपर कलेक्टर श्योपुर श्री सुनीलराज नायर को समस्त विधियो के अधीन अपर कलेक्टर द्वारा प्रयोग में की जाने वाली कलेक्टर की शक्तियो का प्रयोग करेगे एवं कर्तव्यो के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगे। इसके अलावा मप्र भू-राजस्व 1959 की विभिन्न धाराओ के अंतर्गत राजस्व अपील, पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन एवं विविध राजस्व मद की कलेक्टर न्यायालय में पंजीबद्ध किये जाने वाले प्रकरणो मे से अंतरित किये जाने वाले प्रकरणो में सुनवाई एवं निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी प्रकार मप्र भू-राजस्व 1959 के अंतर्गत धारा 44 अपील, धारा-50 एवं 51 स्वयममेव निगरानी तथा सहिता की अन्य सुसगत धाराओ के अधीन विचारनीय तहसील कराहल, वीरपुर एवं विजयपुर के समस्त प्रकरण (आदिवासी भूमियो से संबधित समस्त प्रकरणो को छोडकर) के अलावा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदारो के आदेशो के विरूद्ध प्रस्तुत स्वयमेंव निगरानी तहसील कराहल, वीरपुर एवं विजयपुर के प्रकरण (आदिवासी भूमियो से संबधित समस्त प्रकरणो को छोडकर) तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से प्राप्त शासकीय भूमि आवंटन सबंधी प्रतिवेदन परीक्षण उपरांत स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा लोक सेवा गांरटी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, लावारिस वाहन जब्ती, शोध क्षमता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, राजस्व एवं वन सीमा विवाद, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, परित्र प्रमाण पत्र, विवाह अधिकारी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, सायबर कैफे, अपर जिला मजिस्टेªट एवं जिले के कानून व्यवस्था, विभिन्न अवसरो पर आयोजित मेले, सस्कृतिक, सामाजिक समागम, प्रबंध एवं सुरक्षा व्यवस्था, मप्र निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम, भू-अर्जन शाखा, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी करना एवं कलेक्टर की अनुपस्थिति में कार्यालयीन कार्यो का संचालन का दायित्व सौपा गया है।
इसके अलावा प्रभारी अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के आहरण-संवितरण, खाद्य शाखा, उपभोक्ता फोरम, प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा, रीडर शाखा, विधानसभा/ लोकसभा प्रश्न, जिला सर्तकता अधिकारी, शिकातय शाखा, राजस्व लेखा शाखा, राजस्व मोहर्र, आडिट एवं लोक लेखा, एससी-2, शिक्षा एवं स्वास्थ्य शाखा, आवास शाखा, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य एवं राष्ट्रीय महिला आयोग, पिछडा वर्ग आयोग, लोकायुक्त प्रकरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, विभागीय जांच, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, शिकायत शाखा, वित्त एवं नाजारत शाखा, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, स्थापना शाखा, शस्त्र लाईसेंस, जिले के अंतर्गत विभिन्न विभागो मे नवीन नियुक्तियो की चयन प्रक्रिया के कलेक्टर के प्रतिनिधि तथा अंतिम निर्णय, जिला सत्कार अधिकारी, संस्थागत वित्त, जेसी शाखा, एससी-1, राज्य बीमारी सहायता, जनसंपर्क निधि, मुख्यमंत्री स्वैच्छा अनुदान, आनन्द विभाग, सूखा राहत, अन्त्यावासायी, अल्प संख्यक, पिछडा वर्ग के आहरण अधिकरी, निरीक्षण शाखा एवं कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपे गये दायित्व दिये गये है।